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चमोली। महिला सुरक्षा एवं सुदृढीकरण को लेकर शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी डा.ललित नारायण मिश्र ने कानून व्यवस्था से जुड़े सभी अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए कि ऐसे सभी कार्यस्थल जहां पर भी 10 से अधिक कार्मिक कार्यरत है, उन सभी कार्य स्थलों पर यौन उत्पीढ़न अधिनियम के अन्तर्गत आंतरिक शिकायत निवारण समिति गठित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस एप के अन्तर्गत सरकारी एवं गैरसरकारी कार्यालयों/संस्थानों में कार्यरत महिलाओं को गौरा शक्ति एप पर स्व रजिस्ट्रेशन के लिए भी प्रेरित किया जाए। बताया कि गौरा शक्ति के अन्तर्गत स्व रजिस्ट्रेशन के अतिरिक्त महिलाएं ई-शिकायत भी दर्ज करा सकती हैं, साथ ही इसमें महिलाओं के कानूनी अधिकारों की जानकारी और महत्वपूर्ण फोन नम्बर भी उपलब्ध हैं। इसका व्यापक प्रचार एवं प्रसार भी सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।

मुख्य विकास अधिकारी ने सभी एसडीएम को अपने क्षेत्रान्तर्गत तत्काल आंतरिक शिकायत निवारण समिति गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में कार्यरत सरकार की समस्त निर्माण एजेंसी, प्रतिष्ठान, होटल, मोटल, ढाबे, होम-स्टे, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में आंतरिक शिकायत निवारण समिति गठित की जाए। इस संबध में जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी एवं जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक को समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए गए। अधीक्षण अभियंता को लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान एवं जल निगम में कार्यरत एजेंसियों में समिति गठन हेतु निगरानी करने को कहा गया। लीड बैंक अधिकारी को समस्त बैंकों एवं निजी वाणिज्य संस्थानों में आंतरिक शिकायत निवारण समिति गठित कराने के निर्देश दिए गए। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्व पंजीकृत अपराध एवं एण्टी हयूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के संबध में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा भी की।

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