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आदेश का पालन करवाने की जिम्मेदारी संबंधित उपजिला मजिस्ट्रेट, पुलिस क्षेत्राधिकारी की होगी

देहरादून। कोविड संक्रमण के मामलों में हो रही बढ़ोतरी व संक्रमण की रोकथाम के लिए डीएम डॉ. आर. राजेश कुमार ने आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है, कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्व की भांति सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर के बाहर मास्क, गमछा, रुमाल या दुपट्टा व स्कार्फ पहनना अनिवार्य होगा, साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी प्रतिबंध रहेगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मास्क न पहनने का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ दंडनीय अपराध होगा और साथ ही पर्याप्त व्यवस्था के अनुरूप पांच सौ से एक हजार तक का जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही जुर्माने के रूप में यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा। जिसका कड़ाई से अनुपालन कराये जाने का दायित्व संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट व नगर मजिस्ट्रेट क्षेत्राधिकारी (पुलिस) थानाध्यक्ष का होगा।

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