हरिद्वार। पुलिस ने दहेज के मामले में पीडि़ता के पति समेत आरोपी ससुराल वालों के खिलाफ राज्य महिला आयोग के आदेश पर मुकद्मा दर्ज कर लिया है। पीडि़ता को दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया था। पीडि़ता के पति ने उसे तीन तलाक दे दिया था।

जानकारी के मुताबिक लक्सर कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव निवासी एक महिला ने राज्य महिला आयोग को प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें पीडि़ता ने बताया था कि उसकी शादी 5 वर्ष पूर्व हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव गढ़ निवासी मोहतरम से हुई थी। शादी में परिजनों द्वारा हैसियत के हिसाब से दहेज देने के बाद भी ससुराल वाले उससे संतुष्ट नहीं थे। पीडि़ता का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसके पति समेत अन्य लोगों द्वारा दहेज में एक लाख की नगदी और कार की मांग की जा रही थी। मांग पूरी न होने पर उसे शादी के बाद से ही प्रताडि़त किया जा रहा था। इसी दौरान उसने एक बेटे को जन्म दिया। इसके बाद भी ससुराल वालों का व्यवहार नहीं बदला।

महिला का आरोप है कि 25 मार्च 2022 को उसके पति मोहतरम, ससुर याकूब, सास सबरीम, ननद शबाना, नंदोई फुरकान व अयूब उसके कमरे में घुस आए और मारपीट करते हुए उसे घर से निकाल दिया। इस दौरान पति ने भी तीन बार तलाक बोलकर उसे तीन तलाक दे दिया।

पीडि़ता ने अपने मायके पहुंचकर मामले की जानकारी परिजनो को दी। आरोप है कि मामले की शिकायत पुलिस से करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस पर महिला ने राज्य महिला आयोग की शरण ली। महिला आयोग के आदेश पर पुलिस ने पति समेत सभी आरोपितो ंके खिलाफ मुकद्मा दर्ज कर लिया है। लक्सर कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि मुकद्मा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

 
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