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चमोली। भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा उप चुनाव के मध्येनजर 10 जुलाई,2024 (बुधवार) की सुबह 7.00 बजे से अपराह्न 6.30 बजे तक के लिए एग्जिट पोल को प्रतिबंधित किया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक प्रकाश ने बताया कि निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार प्रसार या किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से लेकर 48 घंटे पूर्व की अवधि के अंतर्गत किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ओपिनियन पोल या अन्य सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी चुनावी प्रक्रिया को प्रदर्शित करना प्रतिबंधित होगा।

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