पोखरी (चमोली)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्टीय महिला आयोग के निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली के तत्वावधान में रविवार को पोखरी में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में महिलाओं को उनके अधिकारों और कानून की जानकारी दी गई।
न्यायिक मजिस्ट्रेट/अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति पोखरी उपाधि सिंघल की अध्यक्षता में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। जिसमें महिला उत्पीडन, लिंग भेद, समानता का अधिकार, स्त्री धन, साईबर अपराध, घरेलू हिंसा, महिला तस्करी, जीवन जीने का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 39-क एवं जिला प्राधिकरण के बारे में जानकारी दी गई।
न्यायिक मजिस्ट्रेट उपाधि सिंघल ने कहा महिलाओं को अपने अधिकारों को जानना जरूरी है, ताकि महिलाओं को किसी भी अपराध से जुझना न पडे़। उन्होंने कहा कि लिंग के आधार पर यदि किसी भी महिला के साथ भेद भाव होता है तो इसके खिलाफ किसी थाना में शिकायत दर्ज करवायी जा सकती है। इस अवसर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट उपाधि सिंघल, खंड विकास अधिकारी वीरेंद्र असवाल, एडवोकेट देवेन्द्र सिंह बत्र्वाल,रैजा चैधरी, श्रवण सती, देवेन्द्र सिंह राणा, विनोद, ज्ञानेंद्र खंतवाल, नायब तहसीलदार रमेश चंद्र पांडेय, एसआई शिवदत्त जमलोकी, रमेश चैधरी आदि मौजूद थे।

