खबर को सुनें

गोपेश्वर (चमोली)। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त व्यय प्रेक्षक अजय कुमार जैन ने जनपद की तीनों विधानसभाओं के पार्टी प्रतिनिधियों के साथ बैठक ली। बैठक में निर्वाचन व्यय के सामान्य प्रावधानों पर चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि प्रत्याशी अधिकतम 40 लाख तक खर्च कर सकते हैं और 50 हजार तक का कैश रख सकते हैं जिसमें अधिकतम 10 हजार का भुगतान कैश में कर सकते हैं। प्रत्याशी को प्रत्येक व्यय का लेखा जोखा रखना है। जहां तक सम्भव हो प्रत्याशी चैक ड्राफ्ट डिजीटल माध्यम से लेन-देन करें यदि कोई प्रत्याशी व्यय को छुपाने की कोशिश करता है तो निर्वाचन आयोग उस प्रत्याशी को तीन साल के लिए प्रतिबंधित कर सकता है।

प्रत्याशी को नामांकन से मतगणना तक किए गए व्यय के लिए तीन रजिस्टर दैनिक रूप से अपडेट करने हैं व्यय अनुवीक्षण टीम के रजिस्टर एवं प्रत्याशी के रजिस्टरों का मिलान तीन बार किया जाएगा। प्रत्याशी इलेक्ट्रानिक मीडिया व सोशल मीडिया, ई पेपर डिजीटल फार्मेट यदि कोई विज्ञापन प्रकाशित करता है तो उसका जिला स्तरीय एमसीएमसी से प्री सर्टिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। इस दौरान आरओ बद्रीनाथ अभिनव शाह, आरओ कर्णप्रयाग संतोष पाण्डेय, आरओ थराली कमलेश मेहता, नोडल अधिकारी व्यय अनुवीक्षण सूूर्य प्रताप सिंह, कोषाधिकारी दीपिका चैहान व विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!